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नहीं काम आया गिरफ्तारी से बचने का सिद्धू का ड्रामा, मुख्य न्यायाधीश का राहत से इनकार, अब होंगे गिरफ्तार

नहीं काम आया गिरफ्तारी से बचने का सिद्धू का ड्रामा, मुख्य न्यायाधीश का राहत से इनकार, अब होंगे गिरफ्तार

DESK. क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रोडरेज मामले में मिली 1 साल की सजा के बाद सिद्धू ने सरेंडर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था. लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने सिद्धू की याचिका को ख़ारिज कर दिया. उन्होंने सिद्धू को राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें आज ही सरेंडर करने कहा. अगर वे कोर्ट के आदेश के अनुरूप सरेंडर नहीं होते करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन को तत्काल सुनने से इनकार कर दिया है. सिद्धू को अब कोर्ट में सरेंडर करना होगा, नहीं तो पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी. 

सिद्धू को वर्ष 1988 में हुए एक रोडरेज मामले में सजा हुई है. कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें एक साल की सजा सुनाई है. शुक्रवार को सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की पिटीशन पर जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि हम चीफ जस्टिस के पास मामले को भेज रहे हैं, वे ही इस पर सुनवाई का फैसला करेंगे. सिद्धू ने स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट से एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी. हालांकि उन्हें मोहलत नहीं मिली. अब कोर्ट में 23 मई से 10 जुलाई तक गर्मी की छुट्टी है. ऐसे में सिद्धू को अब आगे का समय जेल में बिताना पड़ेगा. 

1988 में सिद्धू का पटियाला में कार पार्किंग को लेकर 65 साल के एक शख्स गुरनाम सिंह से झगड़ा हो गया. कहा जाता है कि इस झगड़े के दौरान सिद्धू ने गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया. कुछ दिन बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई. पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके एक दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया था. इसी मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है.


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