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शिक्षक बहाली पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 23 नवंबर 2019 के पहले हुई सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवार ही होंगे शामिल

शिक्षक बहाली पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 23 नवंबर 2019 के पहले हुई सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवार ही होंगे शामिल

पटना... पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि सीटीईटी पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। 23 नवंबर 2019 के पहले हुई परीक्षा में पास उम्मीदवार ही शामिल होंगे। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिए हैं। बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर 90 हजार शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार में थे। अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। कैंडिडेटस को पटना हाईकोर्ट से क्लियरेंस मिल जाने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से था। शिक्षक बहाली को लेकर विभाग पहले से ही तैयारियों में जुटा है। उच्च न्यायालय से क्लियरेंस मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देगा।  

पटना हाईकोर्ट ने CTET दिसंबर के केस को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि दिसंबर CTET पास अभ्यर्थियों को इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। केस को डिसमिस इसलिए किया गया है कि दिसंबर में जो CTET पास अभ्यर्थी से थे वह कट ऑफ डेट 23.11. 2019 के बाद पास हुए थे,  इसलिए दिसंबर CTET पास अभ्यर्थियों को इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। 


हालांकि राज्य सरकार को जल्द से जल्द शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया जो वो कंप्लीट करना होगा और जॉइनिंग लेटर अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द देना होगा। इसके बाद नई सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें इनको शामिल किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर CTET केस को आज खारिज कर दिया है। 

आपको बता दें कि दिसंबर CTET पास अभ्यर्थी इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। उन्हें अब इंतजार करना होगा नई वैकेंसी के लिए। जब नई वैंकेंसी आएगी, तब ये आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल दिसंबर CTET के अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। 


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