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गायक भरत शर्मा को तीन मामलों में दो-दो साल की सजा, फर्जी कागजात द्वारा अवैध निकासी का आरोप

गायक भरत शर्मा को तीन मामलों में दो-दो साल की सजा, फर्जी कागजात द्वारा अवैध निकासी का आरोप

PATNA : भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास को फर्जीवाड़े को एक मामले में अदालत ने सजा सुनायी है। उन्हें तीन मामलों में दो-दो साल की सजा और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उनपर आर्थिक अपराध का मामला चल रहा था, जिसमें बुधवार को अवर न्यायाधीश एम के त्रिपाठी ने फैसला सुनाया। फर्जी कागजात के सहारे टीडीएस फाइल कर आयकर विभाग से रिटर्न प्राप्त करने का तीन अलग-अलग मामला उनपर चल रहा था। पूरी सुनवायी के दौरान भरत शर्मा अदालत में हाजिर थे। आयकर शशिरंजन की शिकायत पर 25 एवं 28 जनवरी, 2005 को कुल पांच शिकायतवाद दाखिल किए गये थे। इनमें से दो मुकदमों में भरत को पूर्व में 27 जनवरी को 2-2 साल की सजा हो चुकी है। शिकायतवाद संख्या 3/05 के मुताबिक वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान भरत ने फर्जी कागजातों के आधार पर आयकर विभाग से 37 हजार 634 रुपये वापसी का दावा किया था। विभाग ने उन्हें सूद समेत यह राशि वापस की थी। 


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इसी तरह अन्य मामलों में भी फर्जी कागजात के आधार पर क्लेम किया गया था। फर्जीवाड़ा पकड़ में तब आया जब वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान भरत ने फर्जी दस्तावेज के सहारे आयकर विभाग से 1 लाख 3 हजार रुपये का टीडीएस क्लेम लिया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि भरत ने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के जो कागजात विभाग को सौंपे थे, वो कागजात कंपनी द्वारा निर्गत ही नहीं की गयी थी। आयकर विभाग की ओर से अधिवक्ता मुख्तार अहमद व जय शंकर केसरी ने जिरह की। आपको बता दें कि भरत शर्मा की पत्नी बेबी देवी को भी निचली अदालत से फर्जी तरीके से रिटर्न क्लेम के मामले में सजा हो चुकी है। 

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