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सीवान जेल में शहाबुद्दीन-मंत्री की मुलाकात और इस दौरान खास इंतजाम कराने के आरोपी तत्कालीन जेल अधीक्षक को नहीं मिली राहत

सीवान जेल में शहाबुद्दीन-मंत्री की मुलाकात और इस दौरान खास इंतजाम कराने के आरोपी तत्कालीन जेल अधीक्षक को नहीं मिली राहत

PATNA : सीवान जेल में बंद बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन से नियम विरूद्ध तत्कालीन मंत्री अब्दूल गफूर से मुलाकात कराने एवं प्रतिबंधित सामान को जेल के अंदर ले जाने के मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक राधे श्याम सुमन को रिलीफ नहीं मिली है।राज्य सरकार ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है।

क्या है मामला

मामला 2016 का जब जेल में बंद राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दूल गफूर मुलाकात करने पहुंचे थे।अधीक्षक पर आरोप है कि उसने नियम विरूद्ध जाकर मंत्री की मुलाकात कराया।साथ हीं शहाबुद्दीन के लिए खास सामान का इंतजाम किया,जेल में प्रतिबंधित सामानों का प्रवेश कराया।इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया था।

इसको लेकर तत्कालीन जेल अधीक्षक राधेश्याम सुमन को 26 मार्च 22016 को निलंबित किया गया था।उसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।इसके बाद जेल में शहाबुद्दीन को मस्ती के छूट देने वाले तत्कालीन जेल अधीक्षक  का निलंबन तो वापस ले लिया गया।लेकिन दो दंड दिया गया।पहला  -तीन वेतनवृद्धि पर रोक लगाई गयी वहीं दूसरे दंड के रूप में प्रोन्नति पर तीन सालों के लिए रोक लगा दी गई।

इसके बाद जेल अधीक्षक ने दिए गए दंड के खिलाफ एक बार फिर से वरीय अधिकारियों को आवेदन दिया।लेकिन गृह कारा विभाग ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया।गृह विभाग ने कहा है कि तत्कालीन जेल अदीक्षक सिवान को दिया गया दंड उनके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को लेकर दिया गया है।आपको बता दें कि सिवान के तत्कालीन जेल अधीक्षक वर्तमान में जहानाबाद जेल के अधीक्षक हैं।

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