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हत्या के 27 साल पुराने मामले में सिवान सांसद के पति के खिलाफ चल रहे सिवान कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 हत्या के 27 साल पुराने मामले में सिवान सांसद के पति के खिलाफ चल रहे सिवान कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने सिवान के वर्तमान जद यू सांसद विजयालक्ष्मी देवी के पति  पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के विरुद्ध सत्ताइस साल पुराने एक हत्या के मामलें में सिवान के कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दिया। इस मामलें पर जस्टिस संदीप कुमार  ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।

गौरतलब है कि  श्री कुशवाहा सिवान की वर्तमान जद यू  सांसद विजयालक्ष्मी देवी के पति है।ये हत्याकांड जून, 1997 में हुआ था। इसमें  रमेश कुशवाहा को आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था।हालांकि पुलिस ने उन्हें  जांच के बाद आरोप से बरी कर दिया था।पुलिस ने एक रिपोर्ट दायर कर कुशवाहा के विरूद्ध आरोप को गलत बताया था।  हत्याकांड के बीस साल बाद   सूचक के भाई की ओर से कुशवाहा को पुलिस द्वारा आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती दी ।सिवान कोर्ट ने इस मामलें पर संज्ञान लेते हुए उन्हें  हत्याकांड में ट्रायल  फेस करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गिरिजेश कुमार ने बताया कि  उन्होंने हस्ताक्षर की जाँच के लिए एक याचिका सिवान के ट्रायल कोर्ट में दायर किया।जो हस्ताक्षर प्राथमिकी में  मृत सूचक जिसमें आरोपी था और कोर्ट के रिकार्ड में किये गये हस्ताक्षर,जिसमें मृत सूचक आरोपी था, दोनो हस्ताक्षरों को मिलाया जाये।

सिवान कोर्ट में ट्रायल के दौरान कुशवाहा ने मृत सूचक के हस्ताक्षर की विश्वसनीयता को चुनौती देते हुए इसकी जांच कराने के लिए सिवान कोर्ट से अनुरोध किया,जिसे कोर्ट ने नही माना। इस आदेश के विरुद्ध कुशवाहा ने पटना हाईकोर्ट में  याचिका दायर की।हाईकोर्ट ने कुशवाहा के विरुद्ध हत्याकांड के ट्रायल पर रोक लगा दिया।साथ ही इस हत्याकांड के सूचक के भाई को नोटिस भेजने का निर्देश दिया।

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