PATNA : ट्रैफिक नियम को और सख्त करते हुए सरकार ने अब ट्रैफिक नियम को तोड़ने वालो के नाम नोटिस भेजने का प्रावधान किया है। इस काम को करने के लिए राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को लगाया गया है। सरकार का कहना है कि अब यातायात नियमों के उल्लंघन करने से संबंधित अपराध होने पर अपराधी को 15 दिनों के भीतर नोटिस भेजा जायगा। साथ ही चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पास में रखना होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्रालय ने Tweet कर के कहा है की अपराध की सूचना अपराध की घटना के 15 दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से एकत्र इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।
ट्रैफिक के नए नियम
खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब होगा 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा और शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया है। स्पीडिंग रेसिंग पर 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है।
स्पीड पकड़ने वाला कैमरा लगाया जायंगे बड़े चौराहों पर
नए नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें स्पीड पकड़ने वाला कैमरा, लगये जायगे स्पीड गन शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण, वजन बताने वाली मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं।
राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम और अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाए। इसके अलावा कम से कम 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी प्रमुख शहरों के महत्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।