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निगरानी की विशेष अदालत ने लैब सहायक को तीन साल जेल की सुनाई सजा, 700 रूपये रिश्वत लेते हुए थे गिरफ्तार

निगरानी की विशेष अदालत ने लैब सहायक को तीन साल जेल की सुनाई सजा, 700 रूपये रिश्वत लेते हुए थे गिरफ्तार

PATNA : रिश्वत के आरोपी लैब सहायक सह कैशियर राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल डेहरी ऑन सोन कैम्प गया राजीव रंजन को निगरानी की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। उन्हें दो धाराओं में तीन तीन साल सश्रम कारावास और दस दस हज़ार रूपये जुर्माना लगाया गया है। 


जुर्माने की राशि चुकता नहीं करने की स्थिति में उन्हें छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। इसके पहले 29 नम्बर को अदालत ने उन्हें रिश्वत के आरोप में दोषी पाया था। 

बताते चलें की लैब सहायक सह कैशियर राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल डेहरी ऑन सोन कैम्प गया राजीव रंजन को संवेदक कौशलेन्द्र कुमार सिंह से 700 रूपये रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने 3 मई 2007 को गिरफ्तार किया था। 

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