NEWS4NATION DESK : पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
वहीं पी. चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है। हालांकि, अभी ईडी की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उसपर भी सुनवाई होनी है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर सीबीआई रिमांड के खिलाफ जो याचिका है अगर उसमें सुनवाई करनी है तो आपको रेगुलर जमानत के लिए याचिका दायर करनी होगी।
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को सोमवार तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। पीठ ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगने के साथ ही तीनों मामलों को सोमवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 और 21 अगस्त को सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 21 अगस्त की रात को चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। 22 अगस्त को उन्हें निचली अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था।