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पंचायत चुनाव के मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति, कहा – वोटों की गिनती में प्रोटोकॉल का हो सख्ती से पालन

पंचायत चुनाव के मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति, कहा – वोटों की गिनती में प्रोटोकॉल का हो सख्ती से पालन

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर रोक लगान की मांग को खारिज कर दिया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनात हुए साफ कर दिया है कि वह मतगणना पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मतगणना के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेगा। वोटों की गिनती का काम रविवार को किया जाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया, उसका पूरी तरह पालन हो. मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली न निकाली जाए. हर मतगणना केंद्र पर एंटीजन टेस्ट का इंतजाम रहेगा. मतगणना केंद्र पर सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा जाएगा.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किए गए दिशा-निर्देश मांगे. कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि आपको पहले स्थिति का आकलन करना होगा, आपको बड़े स्तर पर निर्णय लेना होगा. इसपर राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी ने गणना के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है. प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जमीनी स्तर पर इन निर्णयों का सख्ती से पालन  किया जाएगा. 

इससे पहले कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है. क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता. अगर तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा. इस पर आयोग की ओर से कहा गया कि मेडिकल एक्सपर्ट से बात करने के बाद काउंटिंग को कराने का फैसला लिया गया है. यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि जिसमें भी कोरोना के लक्षण दिखेंगे, उसे एंट्री नहीं दी जाएगी. काउंटिंग सेंटर पर अधिक से अधिक दूरी रखी जाएगी. निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमने कल आदेश पास कर दिए हैं. राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि हमने 29 अप्रैल को दो आदेश जारी किए हैं, यह पूरी तरह से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर आधारित हैं.

बता दें पंचायत चुनाव के कारण कई राज्यकर्मियों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं अब भी कई लोग महामारी से जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं


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