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UP के पांच शहरों में हाईकोर्ट के लॉकडाउन के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने बदला, हटाई रोक

UP के पांच शहरों में हाईकोर्ट के लॉकडाउन के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने बदला, हटाई रोक

New Delhi : यूपी के पांच शहरों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा लॉकडाउन लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे अपील दायर की थी। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने योगी सरकार से दो सप्ताह में लॉकडाउन नहीं लगाने के फैसले को लेकर जवाब देने को कहा है।

यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से दलील दी गई कि सरकार को जब लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस होगी, उसे सरकार खुद लगाएगी। कोर्ट का कार्यपालिका के प्रयासों में दखल देना, सरकार के कामकाज,आजीविका के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कत खड़ी करेगा। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।
 इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले 

कार्यपालिका के अधिकार में दखल
 सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा। उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल है। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार पहले ही अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रही है। जिस पर पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, 'आप हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दें। लॉकडाउन के फैसले पर हम रोक लगा रहे हैं।'

बताते चलें कि हाई कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था।
 
 
 
 
 

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