NEW DELHI : देश में आगामी लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के लिए ईवीएम मशीन का विरोध करने वालों को बड़ा झटका देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने की याचिका खारिज कर दी। कई पार्टियों ने ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
देश की सबसे बड़ी अदालत में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हर मशीन में दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है और हर सिस्टम पर संदेह जताया जा सकता है। उन्होंने चुनाव में मतदान के लिए बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की याचिका ठुकरा दी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने संबंधी आदेश चुनाव आयोग को जारी करने को लेकर याचिका दायर की गई थी।
देश में कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल चुनाव हारने के बाद समय-समय पर उठाए हैं। कांग्रेस, राजद, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी ने कई बार ईवीएम पर सवाल उठाए थे और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की थी। इन पार्टियों ने विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में छेड़छाड़ कर वोट डलवाने का आरोप लगाया था। हालांकि इन पार्टियों ने इस संबंध में अब तक कई सबूत नहीं पेश नहीं किया।