N4N DESK: पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद ठाकुर के खिलाफ दायर FIR को खारिज कर दिया है. अनियमिताओं के आरापों में घिरे अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है.
क्या था पूरा मामला
अनुराग ठाकुर और उनके पिता पर धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन लीज पर देने में गड़बड़ी के आरोप में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने FIR किया था. हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट स्टेडियम बनवाने के मामले में अनियमिताओं के आरापों में घिरे अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इसके अलावा अनुराग के पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत अन्य लोगों को भी इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है.
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने किया था FIR
आपको बता दें कि न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो अपील को मंजूर करते हैं और उन्होंने दर्ज FIR रद्द कर दिया. अनुराग ठाकुर, धूमल और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य की तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के शासनकाल में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इससे पहले हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इन सभी मामलों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केस वापस लेने का फैसला किया था.