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किसानों की ट्रैक्टर रैली से सुप्रीम कोर्ट का किनारा, कहा- दिल्ली पुलिस करे फैसला

किसानों की ट्रैक्टर रैली से सुप्रीम कोर्ट का किनारा, कहा- दिल्ली पुलिस करे फैसला

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा नई दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीजेआई एसए बोवड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि इस पर फैसला दिल्ली पुलिस खुद करे। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हमारा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। कानून-व्यवस्था पर फैसला लेने का अधिकार उनका है।

सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आप एक्सक्यूटिव हैं, आपके पास पुलिस के माध्यम से भी कार्रवाई करने का अधिकार है.. केंद्र के पास कानून और व्यवस्था पर कार्रवाई करने की शक्तियां हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 

इससे पहले केंद्र ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें ट्रैक्टर/ट्रॉली/वाहन मार्च या गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी अन्य तरीके से आयोजित रैली पर रोक लगाने की मांग की थी।

केंद्र ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में आया है कि विरोध करने वाले व्यक्तियों/संगठनों के समूह ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर एक ट्रैक्टर/ट्रॉली/वाहन मार्च निकालने की योजना बनाई है। केंद्र ने कहा, गणतंत्र दिवस के काम में कोई भी व्यवधान या बाधा न केवल कानून और व्यवस्था के खिलाफ होगी, बल्कि राष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी।


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