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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बच्चों के यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट बने

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बच्चों के यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट बने

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में विशेष अदालतों की स्थापना करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अदालतों के लिए फंडिंग का जिम्मा केंद्र का रहेगा। यहां केवल बच्चों से जुड़े यौन अपराध मामलों की सुनवाई होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए कि 60 दिनों के भीतर इन विशेष अदालतों का गठन किया जाए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे जिलों में विशेष अदालतों की स्थापना की जाए, जहांपॉक्सो के तहत दर्ज केसों की संख्या 100 से ज्यादा है।

30 दिनों में केंद्र को यह बताना होगा कि इन अदालतों की स्थापना और वहां के अभियोक्ताओं की नियुक्ति को लेकर उसकी क्या योजना होगी? शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करे किबच्चों के यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए संवेदनशील वकीलोंकी नियुक्ति हो।

प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) के तहत दर्ज मामलों में राज्य के मुख्य सचिव यह निश्चित करें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट समय से फाइल हो।

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