News4nation desk : कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी या प्राइवेट लैब में कोरोना से संबंधित टेस्ट फ्री में करने होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार निर्देश जारी करे।
कोर्ट ने सरकार से कहा कि प्राइवेट लैब की फीस उन्हें वापस कर दी जाए, लेकिन ये पैसे किस तरह से वापस किए जाएं, इस पर विचार बाद में होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना टेस्ट सिर्फ उन्हीं लैब में होना चाहिए जो एनएबीएल, डब्लूएचओ या आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त हैं। कोरोना के लिए लोगों से पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। सरकार ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे प्राइवेट लैब कोरोना टेस्ट के लिए मनमानी रकम न वसूलें।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार और पुलिस की यह ड्यूटी है कि वे उन तमाम जगहों की सुरक्षा सुनिश्चित करें जहां कोरोना के मरीजों या संदिग्धों को रखा जा रहा है।
बता दें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी जिसमें कोरोना टेस्ट के लिए 4500 रुपये लेने की इजाजत है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि देश में 118 लैब हैं। अभी हमें नहीं पता कि कितनी लैब की जरूरत और होगी। हम सरकार से निर्देश लेकर आएंगे। इसके बाद कोर्ट ने देर शाम कोरोना के फ्री टेस्ट का ऑर्डर पारित कर दिया।