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जम्मू-कश्मीर में फिलहाल इस सेवा को बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, समिति गठित करने का दिया आदेश

जम्मू-कश्मीर में फिलहाल इस सेवा को बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, समिति गठित करने का दिया आदेश

News4nation desk : जम्मू-कश्मीर में फिलहाल 4जी इंटरनेट सेवा के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में फिलहाल 4जी इंटरनेट सेवा बहाल किये जाने की बात से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा प्रदान करने के अनुरोध पर विचार के लिए गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का सोमवार को आदेश दिया है।

दरअसल जम्मू-कश्मीर में बंद 4जी इंटरनेट सेवा को बहाल किये जाने को लेकर फाउण्डेशन फॉर मीडिया प्रफेशनल्स, शोएब कुरैशी और जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दलीलों में दावा किया गया है कि 2जी सेवाएं शिक्षा और अन्य सेवाओं के संचालन के लिए पर्याप्त नहीं हैं। 

उक्त याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने फिलहाल इस सेवा को बहाल किये जाने की अनुमति देने से इनकार करते हुए गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का सोमवार को आदेश दिया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस समिति में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और संचार सचिव भी शामिल होंगे। यह समिति 4जी इंटरनेट सेवा बहाल करने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करेगी।

न्यायमूर्ति एनवी रमण ने कहा कि अदालत को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार संतुलित हों। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश संकट में है। इस समय अदालत कोरोना महामारी और इसे उत्पन्न हुई कठिनाई से संबंधित चिंताओं का भी संज्ञान ले रहा है।



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