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अब UPSC से नियुक्त होंगे DGP, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डीजीपी नियुक्ति को लेकर बिहार समेत 5 राज्यों की याचिका

अब UPSC से नियुक्त होंगे DGP, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डीजीपी नियुक्ति को लेकर बिहार समेत 5 राज्यों की याचिका

NEW DELHI : राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति अब बिना यूपीएससी के सलाह के नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से अपने आदेश को दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अपने आदेश को दोहराते हुए कई राज्यों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिससे आंतरिक राज्य समिति के माध्यम से पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने की अनुमति मांगी गयी थी।

बिहार समेत 5 राज्यों ने की थी बदलाव की मांग

बिहार,पंजाब, हरियाणा, केरल, जैसे राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश में बदलाव की मांग की थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के लिए डीजीपी के चयन में यूपीएससी की सलाह को अनिवार्य बना दिया था। राज्यों की दलील थी कि पुलिस चूंकि राज्य सूची का विषय है इसलिए डीजीपी की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के पास होना चाहिए।

 इन राज्यों ने डीजीपी के चयन और नियुक्ति में अपने स्थानीय नियमों को लागू करने की मांग की है। राज्यों की इस मांग का केंद्र सरकार ने भी समर्थन किया था।सु्प्रीम कोर्ट ने पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार सरकार की ओर से डीजीपी के चयन एवं नियुक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों के क्रियान्वयन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। 

आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से डीडीपी की नियुक्ति को लेकर निर्देश स्पष्ट करने को कहा था। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फैसले में स्पष्ट कहा था कि राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति का आधार राजनैतिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकारों पर अक्सर ही ऐसे निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगता रहा है।

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