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महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, वसूली मामले में परमबीर सिंह की जांच अब सीबीआई करेगी

महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, वसूली मामले में परमबीर सिंह की जांच अब सीबीआई करेगी

Desk. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर दर्ज केस को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। यह आदेश शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। वसूली के मामले में परमबीर सिंह पर मुंबई पुलिस ने पांच केस दर्ज किया था, जिसका मुंबई पुलिस अनुसंधान कर रहा था। वहीं परमबीर पर मामला दर्ज होते ही वे भूमिगत हो चुके थे। इस बीच मुंबई पुलिस ने उन पर गैरजमानती वारंट जार कर दिया था। इस पर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी और महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाये थे।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। पुलिस अधिकारियों और सरकार पर गंभीर आरोप हैं लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को एक हफ्ते के भीतर पांचों एफआईआर से संबंधित सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।

गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल की अगुआई वाली पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश जारी करते हुए कहा कि हम यह नहीं मान सकते कि सत्ता बदलते ही सब कुछ उलट जाता है। अधिकारियों पर एफआईआर होने लगती है। पुलिस अधिकारियों और सरकार पर गंभीर आरोप हैं लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी।


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