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सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी मंत्री को किया बर्खास्त, स्पीकर ने 3 साल से दबा रखी थी फाइल

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी मंत्री को किया बर्खास्त, स्पीकर ने 3 साल से दबा रखी थी फाइल

DESK: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक दुर्लभ कदम के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भाजपा के जनप्रतिनिधि एवं मणिपुर के वन विभाग के कैबिनेट मंत्री टीएच श्यामकुमार को तत्काल हटाने का आदेश दिया और अगले आदेश तक उनके विधानसभा में प्रवेश पर रोक लगा दी. 

उच्चतम न्यायालय किसी सरकार से किसी कैबिनेट मंत्री को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल दुर्लभ ही करता है.

श्यामकुमार 2017 में कांग्रेस के एक उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव जीते थे लेकिन बाद में भाजपा सरकार में शामिल हो गए थे. उन्हें अयोग्य ठहराने संबंधी अर्जी अभी भी विधानसभाध्यक्ष के पास लंबित है. शीर्ष अदालत ने 21 जनवरी को जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने संबंधी 13 अर्जियों पर निर्णय करने में अत्यधिक देरी को संज्ञान में लिया था जो अप्रैल 2017 से लंबित हैं.

शीर्ष अदालत ने मणिपुर विधानसभाध्यक्ष से कहा था कि वह कांग्रेस के एक नेता की अर्जी पर चार सप्ताह में निर्णय करें जिसमें उन्होंने श्यामकुमार को अयोग्य ठहराने की मांग की है. 

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