PATNA : बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ़ भारतीय दंड विधान की धारा 500 के अंतर्गत दर्ज कराए मानहानि के आपराधिक मुकदमे में आज शुक्रवार को पटना सिविल के जज शशिकांत राय की कोर्ट में गवाही देकर अभियुक्त के खिलाफ सम्मान जारी करने की मांग की है। बता दें इस मुकदमे में दो वर्ष की सजा का प्रावधान है।
सुशील मोदी ने गवाही के दौरान कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को बैंगलोर से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में अपनी एक चुनावी रैली में अपने भाषण के दौरान मोदी सरनेम वाले सभी व्यक्तियों को चोर बताया था। उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया एवं उनका यह भाषण अनेक टीवी चैनेल पर लाइव दिखाया गया। यह अखबारों में भी प्रमुखता से छपा एवं इसे पटना में अनेक लोगो ने टीवी पर देखा एवं अखबारों में पढ़ा।
उन्होंने कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उनके इस तरह के भाषण और बयान से जितने भी मोदी सरनेम वाले व्यक्ति को ठेस पहुंची है और समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है। मोदी ने कहा कि यह एक अपराधिक कृत्य है जिसकी सजा राहुल गांधी को कोर्ट से अवश्य मिलनी चाहिए।
डिप्टी सीएम ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ संज्ञान लेकर उन्हें न्यायालय द्वारा तलब किया जाये एवं उनके खिलाफ मानहानि का अपराधिक मुकदमा चला कर सजा दी जाये।
विवेकानंद की रिपोर्ट