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टैक्स पेयर के लिए अच्छी खबर, ITR दाखिल करने की डेडलाइन तीसरी बार बढ़ी

टैक्स पेयर के लिए अच्छी खबर, ITR दाखिल करने की डेडलाइन तीसरी बार बढ़ी

Desk: कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. अब कोरोना महामारी के बीच सरकार ने करदाताओं को थोड़ी राहत प्रदान की है. दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (AY 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. इसके लिए पहले 31 जुलाई आखिरी तारीख थी. हालांकि अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 कर दिया गया है. इससे पहले भी दो बार आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है.

आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी. आयकर विभाग ने कहा, 'कोविड महामारी के मद्देनजर आई बाधाओं और करदाताओं के लिए अधिक आसानी से अनुपालन के लिए सीबीडीटी ने वर्ष 2018-19 (AY 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दी है.'

बता दें कि यह तीसरी बार है जब सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिर तारीख बढ़ाई है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करना था. हालांकि इसे पहले 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया. फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है.


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