PATNA : पटना हाईकोर्ट में पूर्वी चंपारण के ढाका अंतर्गत तेलहारा खुर्द गांव के एक मिडिल स्कूल भवन में एक फर्जी बीएड संस्थान चलाने के मामले में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने विद्या देवी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 48 घण्टे में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
आज कोर्ट ने बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जानना चाहा कि इस बीएड कालेज को किस तरह और किसने मान्यता दी। कोर्ट ने इसे बहुत गंभीर मामला मानते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि इस सम्बन्ध में दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई।
इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जवाब-तलब करते हुए बताने को कहा कि ऐसे मामले में इस बीएड कॉलेज को कैसे मान्यता दे दी गयी। इस मामले हाई कोर्ट ने एडवोकेट इति सुमन को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करते हुए स्थल का निरीक्षण कर कोर्ट को वस्तुस्थिति की जानकारी देने का अनुरोध किया था ।
कोर्ट को एडवोकेट इति सुमन ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि उक्त गांव में कोई इंजीनियर उपेंद्र शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कोई भवन नही है । स्थानीय ग्रामीणों ने इस नाम के किसी संस्था होने के बारे में अनभिज्ञता जताई । इस गांव में केवल एक मिडिल स्कूल ही चलता है ।
कोर्ट को याचिकाकर्ता के वकील ने बताया था कि ऐसे कागज़ी संस्थान को बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने 8 अप्रैल 2021 को कार्यालय आदेश के जरिये एमांउट तक दे डाला है । इस फर्जी संस्थान खोलने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
कोर्ट ने सरकार से इस प्राथमिकी के आलोक में कार्यवाही रिपोर्ट अगली सुनवाई 20 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। इस मामले पर अगली सुनवाई आज होनी है।