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सक्षमता परीक्षा पास नहीं करनेवाले शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

सक्षमता परीक्षा पास नहीं करनेवाले शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करने वालों शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। ।चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई 15 मार्च,2024 को सुरक्षित रखा, जिसे आज सुनाया गया।

लगभग साढ़े तीन लाख शिक्षकों की बहाली के बाद शिक्षकों ने बी पी एस सी पास  के शिक्षकों की तरह उन्हें भी लाभ दिया जाये।राज्य सरकार ने इसके लिए सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसी को पटना हाई कोर्ट  में  याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी,जिस पर कोर्ट ने आज ये निर्णय दिया।

बता दें दो दिन पहले ही बीएसईबी द्वारा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ली गई सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था, जिसमें 93 फीसदी से ज्यादा नियोजित शिक्षक सफल हुए थे। इससे पहले शिक्षा विभाग ने कहा था कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा।

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