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नौकरी के बीच में बी-एड की पढ़ाई के लिए टीचरों को नहीं मिलेगा अवकाश! अब तक ज्यादातर शिक्षकों ने ऐसे ही पाई थी नौकरी

नौकरी के बीच में बी-एड की पढ़ाई के लिए टीचरों को नहीं मिलेगा अवकाश! अब तक ज्यादातर शिक्षकों ने ऐसे ही पाई थी नौकरी

पटना। बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है।  बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं लाइब्रेरियन के लिए नई सेवा शर्त नियमावली में प्रावधान किए गए स्टडी लीव के लिए विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। नए गाइडलाइन के मुताबिक अब नौकरी ज्वायन करने के बाद शिक्षक बी-एड करने के लिए स्टडी लीव पर नहीं जा सकेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार अगर इसके बाद भी स्टडी लीव पर जाना चाहते हैं, तो अवकाश के दौरान वेतन नहीं दिया जाएगा। जबकि अबतक बिहार में जितने भी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, उनमें 70 फीसदी के करीब नौकरी पर आने के बाद ही बीएड की पढ़ाई पूरी की है। अब यह लाभ नहीं मिलेगा।

सिर्फ एक बार स्टडी लीव, वह भी ज्वायनिंग के तीन साल बाद

शिक्षा विभाग की गाइडलाइन में जो बड़ा आदेश जारी किया गया है वह यह कि शिक्षक अपनी पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार ही स्टडी लीव पर जा सकते हैं। यह अवकाश भी उन्हें नौकरी ज्वायन करने के तीन साल बाद दिया जाएगा। साथ ही अध्य्यन अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाएगा कि वे अवकाश के बाद उतनी अवधि तक अपनी सेवा अवश्य देंगे, जितनी अवधि के लिए संबंधित शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा अध्ययन अवकाश का उपयोग किया गया हो, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी। इसके बाद ही किसी अन्य सेवा में जाने के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा।

अध्ययन अवकाश के लिए पात्रता
नए गाइडलाइन के मुताबिक स्टडी लीव के लिए वैसे शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष ही पात्र होंगे जिनकी सेवा अवधि तीन साल या उससे अधिक हों। इसके अलावा उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही अधीन या निलंबित अथवा दोनों नहीं हुआ हो। उनके प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गई हो। आवेदन देने की निर्धारित तिथि तक संबंधित शिक्षक या लाइब्रेरियन का वेतन भुगतान हो चुका हो अथवा वेतन भुगतान के लिए पात्र हो।

इन कोर्स के लिए ही मिलेगी छुट्टी

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए किए जानेवाले कोर्स को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार माध्यमिक शिक्षक जिस विषय के शिक्षक हों, उससे संबंधित विषय स्नातकोत्तर और पीएचडी के लिए अवकाश ले सकते हैं। उसी तरह उच्च माध्यमिक शिक्षक जिस विषय के शिक्षक हों उससे संबंधित विषय में पीएचडी,
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जिस विषय के द्वारा शिक्षा में स्नातकोत्तर या एमएड. पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा एमलिब या स्नातकोत्तर पर अवकाश ले सकते हैं
B.Ed करने के लिए यह अवकाश देय नहीं होगा।


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