पटना. सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी है। इस दौरान तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ लंबित जांच में पूरा सहयोग देंगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा।
तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने गुजरात और तीस्ता सीतलवाड़ के वकीलों की दलीलों को सुना और यह जाना कि तीस्ता सीतलवाड़ दो महीने से जेल में हैं और हाईकोर्ट में याचिका लंबित है।
इससे पहले 30 अगस्त को तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी थी लेकिन समय के अभाव के चलते सुनवाई नहीं की थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समय की कमी के कारण, इस मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकती। इसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने देरी को लेकर हैरानी जताई थी कि हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भेजने के बाद 19 सितंबर को मामला सूचीबद्ध किया।