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बिना टीईटी उतीर्ण आश्रित को अनुकंपा पर नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी, बिहार सरकार ने किया स्पष्ट

बिना टीईटी उतीर्ण आश्रित को अनुकंपा पर नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी, बिहार सरकार ने किया स्पष्ट

पटनाः अगर किसी शिक्षक कीमसेवा काल में हीं मृत्यु हो गई है तो उसके परिजन को बिना टीईटी पास किए अनुकंपा के आधार पर शिक्षक की नौकरी नहीं मिल सकती।बिहार सरकार ने आज विधानसभा में एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है।

राजद सदस्य अब्दुल गफूर ने सदन में यह सवाल उठाया कि अब सेवा काल में मृत शिक्षकों के परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही। अब आश्रितों के लिए भी टीईटी उतीर्णता अनिवार्य कर दिया गया है।इस वजह आश्रितों को कोई लाभ नहीं मिल रहा।उन्होंने सवाल उठााया कि जब क्लर्क के परिजन को क्लर्क की नौकरी मिल सकती है तो फिर शिक्षक के परिजन को शिक्षक की नौकरी क्यों नहीं मिल रही।

इस पर शिक्षा मंत्री कृष्णंदन प्रसाद वर्मा ने ,पष्ट किया है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब बिना टीईटी उतीर्ण व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर भी शिक्षक पद पर बहाल नहीं किया सकता ।साथ हीं उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आगे इस नियम में कोई बदलाव का प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन  नहीं है।

इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अनुकंपा पर शिक्षक की नौकरी नहीं मिल सकती लेकिन चतुर्थवर्गीय पद पर तो बहाली हो हीं सकती है।

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