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मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए फायरिंग मामले में पाटलिपुत्र थानेदार दोषी, नपना तय

मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए फायरिंग मामले में पाटलिपुत्र थानेदार दोषी, नपना तय

पटना: पाटलिपुत्रा थाना इलाके के गोसाई टोला में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए मारपीट और फायरिंग मामले में गिरफ्तार बिल्डर और होटल मालिक को छोड़ दिया गया था. जिसके बाद पुलिस के ऊपर कई सवाल उठने लगे थे. पुलिस महकमा एक्शन मोड में आ गयी थी.

इस मामले में जाँच का आदेश भी दिया गया था कि क्यों दोषियों को छोड़ा गया. जाँच के आदेश के बाद DSP की जांच रिपोर्ट में थानेदार दोषी पाए गए है. पाटलिपुत्र थानेदार पर कार्रवाई होगी। कोतवाली डीएसपी ने जांच रिपोर्ट डीआईजी को शौपा। इसकी जानकारी SSP गरिमा मालिक ने दी है आपको बता दें कि DGP ने इस मामले में जाँच का आदेश दिया है. गुप्तरेश्वर पांडेय ने थानाध्यक्ष से फोन पर बात भी की. उन्होंने गरिमा मालिक को जाँच का आदेश दिया था. 

बता दें कि मूर्ति विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल और स्थानीय लोगों में भिडंत हो गयी थी. स्थानीय लोग और जुलूस में शामिल लोगों में पहेले जमकर ईट- पत्थर चले फिर फायरिंग शुरू हो गई है. जिसमे स्थानीय होटल के मालिक पर फायरिंग करने का आरोप लगाया था. 

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