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SC-ST एक्ट में 3 महीने तक निर्दोष को रखा था जेल में, कोर्ट ने थानेदार पर दो लाख का जुर्माना लगाया

SC-ST एक्ट में 3 महीने तक निर्दोष को रखा था जेल में, कोर्ट ने थानेदार पर दो लाख का जुर्माना लगाया

मधुबनी: जिले में एससी-एसटी एक्ट के झूठे केस में फंसाने के मामले में कोर्ट ने थाना प्रभारी पर एक्शन लिया है. एससी-एसटी की विशेष अदालत ने रुद्रपुर थाना प्रभारी को दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि वेतन से ही कटी जाएगी।

यह फैसला एससी-एसटी की विशेष अदालत के जज एडीजे इशरतुल्लाह ने सुनाया है. मामला जिले के रुद्रपुर थाने की है. जहां बटसर सिसौनी निवासी अशोक सिंह पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमे उन्हें जेल भी भेजा गया था. पुलिस की लापरवाही के कारण 90 दिनों तक अशोक सिंह के जेल में बंद रहने के बावजूद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं किया. 

इस बात का खुलासा तब हुआ, जब अशोक सिंह के वकील ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की. कार्यालय से रिपोर्ट मंगाये जाने पर पता चला कि महिला से दुर्व्यवहार मामले में अशोक सिंह निर्दोष है और उसे उस आरोप में जेल भेजा गया जो उसने किया ही नहीं।

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