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लूटकांड के आरोपियों को मिली पांच साल की सजा, एक साल पहले की घटना में कोर्ट ने सुनाया फैसला

लूटकांड के आरोपियों को मिली पांच साल की सजा, एक साल पहले की घटना में कोर्ट ने सुनाया फैसला

NAWADA : अनुमंडल कार्यालय नवादा के समीप दिन दहाड़े हत्या का भय दिखाकर मोटर साइकिल सवार से 6 लाख रुपये लूटने के दो आरोंपियों को 5 साल का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई। सजा पाने वाला दोनो अपराधी कोढा गिरोह का सदस्य बताया जाता है। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मो. इम्तेाय फारूकी एवं जैलेन्द्र कुमार ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा।

बताया गया कि 12 फरवरी 21 को 3ः30 बजे अकबरपुर थाना क्षेत्र के बरेव गांव निवासी इंद्रदेव प्रसाद नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक कृषि शाखा से 6 लाख रुपये की निकासी कर अपने मोटरसाईकिल से अनुमंडल कार्यालय के समीप पहुंचे थे। तभी कटिहार जिला अंतर्गत कोढा थाना क्षेत्र के नया टोला जुराबगंज निवासी अभियुक्त अविनाश यादव व राजकुमार यादव ने इंद्रदेव को घेर लिया तथा जान मारने की धमकी देते हुए मोटर साईकिल की डिक्की में रखा 6 लाख रुपये को निकाल कर भागने लगा। पीड़ित इंद्रदेव के द्वारा शोर मचाने पर पेट्रोलिगं कर रही पुलिस ने आम लोगों के सहयोग से दोनों अपराधियों को धर दबोचा था। लूटे गये रुपये भी बरामद हो गया था।

इस बाबत पड़ित के बयान पर नगर थाना में कांड संख्या-164/21 से दर्ज किया गया था। कांड के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों अपराधियों को 5-5 साल का कारावास तथा प्रत्येक दो-दो हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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