CBI की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की तैयारी में जुटा केंद्र, जांच एजेंसी पर प्रतिबंध करनेवाले राज्यों की बढ़ जाएगी परेशानी

NEW DELHI : CBI को अपने राज्य में जांच करने से रोकनेवाले राज्यों की परेशानी बढ़नेवाली है। बताया जा रहा है केंद्र सरकार देश से सबसे बड़ी जांच एजेंसी की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। कार्मिक और लोक शिकायत विभाग से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सीबीआई से पूछा है कि उसके प्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा उसे और शक्तियां देने के लिए किस तरह का कानून लाने या कानून में संशोधन करने की जरूरत है।
एजेंसी से मांगा गया सुझाव
समिति ने इस समस्या से सहमति जताते हुए केंद्र से यह आकलन करने की सिफारिश की थी कि क्या सीबीआई को और शक्ति प्रदान करने के लिए नया कानून लाने की जरूरत है। संसद में 10 दिसंबर को पेश रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि एजेंसी से जल्द सुझाव देने को कहा गया है।
आठ राज्यों में सीबीआई को लेनी पड़ती है अनुमति
अधिकार क्षेत्र में स्पष्टता न होने की वजह से बीते दिनों आठ राज्यों ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून की धारा छह के तहत दी गई आम सहमति वापस ले ली है और वे अब प्रत्येक मामले के आधार पर सहमति दे रहे हैं। इस वजह से सीबीआई को जांच में दिक्कतें हो रही हैं।
बता दें कि सीबीआई-राज्यों में सामान्य सहमति होती है, जिसके तहत एजेंसी राज्यों में जाकर कार्रवाई करती है। राज्य सहमति को रद्द कर दें तो सीबीआई को वहां जांच या छापेमारी करने से पहले राज्य से अनुमति लेनी होगी। इससे जांच करने में बाधा आ रही है।