NEW DELHI : केंद्र सरकार ने आज नई पेंशन योजना की घोषणा कर दी है। जहां उम्मीद लगाई जा रही थी कि केंद्र पुराने पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। वहीं इसकी जगह केंद्र सरकार ने उसकी जगह नयी पेंशन स्कीम लागू कर दी है। जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा. कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा
इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.
अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा. अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
UPS से जुड़ी 5 बड़ी बातें
1. पेंशन: कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50 फीसदी एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो कम होगी।
2. अश्योर्ड फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी ( यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता) उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा।
3. अश्योर्ड मिनिमम पेंशन: दस साल से कम सर्विस होने पर अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10 हजार रुपए महीना होगी। महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब 15 हजार रुपए होगी।
4. इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से DR (डियरनेस रिलीफ) का पैसा मिलेगा। जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स फॉर इंड्रस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-W) पर आधारित होगा।
5. हर 6 महीने की सर्विस के लिए वेतन का 10% लमसम अमाउंट का मिलेगा। अगर किसी की 30 साल की सर्विस हो गई है, तो उसे छह महीने की सैलरी (भत्ते सहित) का पैसा मिलेगा। यह ग्रेच्युटी के अलावा होगा।