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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिवसेना सरकार के भविष्य का फैसला, बहुमत साबित करने के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिवसेना सरकार के भविष्य का फैसला, बहुमत साबित करने के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ होगी सुनवाई

पटना. उद्धव ठाकरे सरकार को महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा गुरुवार तक के दिए गए समय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार शाम को सुनवाई होगी. राज्यपाल के निर्देश को शिवसेना ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. उच्चतम न्यायालय शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की उस याचिका पर शाम पांच बजे सुनवाई करने के लिए बुधवार को राजी हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार को बृहस्पतिवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के लिए दिए गए निर्देश को चुनौती दी गयी है.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की उन दलीलों पर संज्ञान लिया कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा एमवीए सरकार को बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे बहुमत साबित करने के लिए दिए गए आदेश के मद्देनजर मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है. पीठ ने कहा, ‘‘हम शाम पांच बजे सुनवाई करेंगे. कृपया यह सुनिश्चित करिए कि संबंधित पक्षों को शाम तीन बजे तक कागजात दे दिए जाए.’

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से कल शाम यानी गुरूवार को पांच बजे सदन में बहुमत साबित करने को कहा है. राज्यपाल ने सत्र को वीडियो में रिकॉर्ड करने को भी कहा है. राज्यपाल ने कहा कि गुरूवार सुबह 11 बजे बुलाई जाने वाली सदन का एकमात्र एजेंडा फ्लोर टेस्ट होगा.


कोश्यारी ने कहा, "राज्य में सामने आ रहा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है. 39 विधायकों ने एमवीए सरकार से बाहर निकलने की इच्छा दिखाई है. सात निर्दलीय विधायकों ने भी अपना समर्थन वापस लेते हुए एक पत्र भेजा है. विपक्ष के नेता ने भी मुलाकात की और मुझे मौजूदा स्थिति से अवगत कराया और फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है. हालांकि अब राज्यपाल के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. 


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