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दो से ज्यादा संतान वालों को निर्वाचन आयोग ने दिया झटका, इस बार लगा दिया निकाय चुनाव लड़ने पर रोक

दो से ज्यादा संतान वालों को निर्वाचन आयोग ने दिया झटका, इस बार लगा दिया निकाय चुनाव लड़ने पर रोक

PATNA : बिहार में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले ही बिहार निर्वाचन आयोग ने उन भावा उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है, जिनकी दो से ज्यादा संतानें है। निकाय चुनाव को आयोग ने साफ कर दिया है कि दो से ज्यादा बच्चों माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 

संतान को लेकर दिशा निर्देश

आयोग ने दो या दो से अधिक संतान को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी कर दिया। आयोग ने दो टूक कहा है कि दो से अधिक संतान होने के बाद गोद देने के बाद भी तीन संतान के ही जैविक पिता माने जाएंगे। आयोग ने दो बच्चों से अधिक संतान वाले किसी भी महिला व पुरुष के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है।

मतदान केंद्रों पर महिला शिक्षक की होगी नियुक्ति

आयोग ने बोगस वोटिंग रोकने के लिए उन मतदान केंद्रों पर महिला शिक्षक की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं, जहां पर पर्दानशीं वोटरों की संख्या अधिक आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कहा है कि महिला शिक्षकों को भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर करें।

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव दशहरे और दीपावली के बीच संपन्न कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग सभी जिलों को निर्देश दे चुका है कि पहले चरण वोटिंग के लिए आठ अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 18 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट में मतपत्र लगाकर तैयार रखे जाएं। आयोग के इस निर्देश के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि जा रहा है कि बिहार में नगरपालिका चुनाव 10 एवं 20 अक्टूबर को कराए जा सकते हैं। 


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