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झारखंड में पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने का फार्मूला अंतिम चरण में, दो प्रक्रिया को अपनाकर मिलेगा लाभ

झारखंड में पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने का फार्मूला अंतिम चरण में, दो प्रक्रिया को अपनाकर मिलेगा लाभ

रांची. झारखंड में पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए फार्मूला तय कर लिया गया है. इसके लिए राज्य सरकार ने दो प्रक्रिया को अपनाने की तैयारी की है. झारखंड में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना लगभग पूरी हो गयी है. इस योजना को सीएम हेमंत सोरेन 26 जनवरी को स्वंय अपने हाथों से लांच करेंगे. 

संभावना है कि सीएम इसे उपराजधानी दुमका से लांच करेंगे. योजना के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय दो पहिया वाहन मालिकों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. इसका फायदा सिर्फ गुलाबी और हरे रंग के राशन कार्डधारियों को ही मिलेगा. एक महीने में अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए सिर्फ 250 रुपये की ही सब्सिडी मिलेगी.

खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए लाभुकों को एक प्रक्रिया से गुजरना पडेगा. यह प्रक्रिया दो तरह की होगी. हम आपको बता रहे हैं कि लाभुकों को किस तरह से 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी योजना का लाभ मिल सकता है.

पहली प्रक्रिया :

इसके तहत लाभुकों को अपने एंड्राइड मोबाइल पर गूगल प्ले पर जाकर एक ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप का नाम ‘सीएम सपोर्ट स्कीम’ रखा गया है. इस ऐप पर ही गरीब परिवार को आवेदन करना होगा.

सब्सिडी का लाभ लेने के लिए योग्य कार्डधारी को अपनी सारी व्यक्तिगत एंट्री ऐप में करनी होगी. एंट्री के तहत राशनकार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की सत्यापित आधार संख्या दर्ज होनी चाहिए.

एंट्री के तहत आवेदक को बताना होगा कि उस आधार नंबर का जो बैंक से लिंक हो, साथ ही दर्ज मोबाइल नंबर भी बैंक में रजिस्टर हो.

आवेदक को अपने वाहन का नंबर भी दर्ज कराना होगा. वाहन झारखंड में ही रजिस्टर हो और वह आवेदक के नाम से हो.

आवेदक द्वारा पूरी प्रक्रिया को करने के बाद उसका सारा डाटा डीटीओ लॉगिन में जाएगी, जहां यह वेरीफाई किया जाएगा कि आवेदक के नाम से वाहन रजिस्टर है या नहीं.

इसके बाद डाटा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगा, जहां से आवेदक के नाम से राशन कार्ड है या नहीं इसे वेरीफाई किया जाएगा.

इसके बाद डीबीटी के माध्यम से योग्य लाभुक को राशि बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी

दूसरी प्रक्रिया :

वैसे लाभुक जिनके पास अपना एंड्राइड मोबाइल फोन नहीं है, उसके लिए दूसरी प्रक्रिया रखी गयी है.

इन आवेदक को खाद्य आपूर्ति विभाग के आहार पोर्टल पर ई – राशन मैनजमेंट सिस्टम में ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

आवेदन करने में वह सभी एंट्री दर्ज करनी होगी, जो पहली प्रक्रिया में बताया गया है. इसके बाद डीटीओ स्तर पर वैरिफाइ कर लाभुक के खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.


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