NEWS4NATION DESK : सामान्यवर्ग के गरीब अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 10 प्रतिशत आरक्षण के बाद अब केंद्र सरकार नियुक्तियों में उन्हें भी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की तरह अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने की तैयारी कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को पत्र लिखकर इस बारे में अनुरोध किया है।
इस मामले को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की ओर से केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि अलग-अलग लोगों से प्रतिवेदन मिले हैं।
इनमें आर्थिक रूप से गरीब श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नियुक्तियों में उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई है। अन्य आरक्षित वर्गों एससी, एसटी और ओबीसी को भी छूट दी जाती है। इसलिए सभी संबंधित प्राधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किया जाए।
वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षित श्रेणियों को अंकों में भी कुछ छूट दी जाती है लेकिन आर्थिक आरक्षण में अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं है। हालांकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अभी सिर्फ उम्र का मामला उठाया है, लेकिन माना जा रहा है कि अंकों में छूट पर भी कार्मिक मंत्रालय विचार कर सकता है।