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चर्चित IAS अधिकारी के के पाठक पर हाईकोर्ट सख्त, 1 लाख 75 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

चर्चित IAS अधिकारी के के पाठक पर हाईकोर्ट  सख्त, 1 लाख 75 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने चर्चित IAS अधिकारी के के पाठक पर 1 लाख 75 हजार रुपये का दंड लगाया है।  SBI  बैंक के 7 ब्रांच मैनेजरों पर कार्रवाई के मामले में कोर्ट ने यह फैसला दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मनमाने तरीक से आदेश पारित किया है। के के पाठक अभी राजस्व पर्षद में अपर सदस्य हैं।  पहले वे मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग में प्रधान सचिव थे। ये मामला उसी समय का है।

 क्या है मामला

जस्टिस आर आर प्रसाद की अदालत ने रविशंकर सिंह और छह अन्य की दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि स्टाम्प ड्यूटी देर से जमा किये जाने पर अधिकारी के के पाठक नाराज हो गये थे । इसके बाद उन्होंने विभिन्न जिलों के 7 उप निबंधकों को निर्देश दिया था कि एसबीआइ के 7 ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ FIR  कराएं। कोर्ट ने के के पाठक के इस आदेश को नियमों के खिलाफ माना और सरकार को आदेश दिया कि वह के के पाठक से 1 लाख 75 हजार रुपये वसूले और सभी सात याचिकाकर्ताओं को 25-25 हजार दे। बैंक के सात शाखा प्रबंधकों ने के के पाठक के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी और FIR  को निरस्त करने की गुहार लगायी थी।

के के पाठक हैं चर्चित अधिकारी

के के पाठक की छवि एक सख्त अधिकारी के रुप में रही है। मई 2016 में उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी पर कानूनी नोटिस भेज दी थी। उन्होंने सुशील मोदी पर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाय़ा था। अखबारों मे छपी खबरों के मुताबिक सुशील कुमार मोदी ने के के पाठक के लिए सनकी शब्द का इस्तेमाल किया था। पाठक ने अखबार की कतरनों के नत्थी करते हुए सुशील मोदी को नोटिस भेज दिया था।

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