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बिहार के हवाई अड्डों के विस्तारीकरण पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को किया तलब, पूछा - क्यों आ रही है परेशानी

बिहार के हवाई अड्डों के विस्तारीकरण पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को किया तलब, पूछा - क्यों आ रही है परेशानी

PATNA : बिहार में राजधानी पटना सहित दूसरे जिलों में हवाई सेवा को बेहतर करने के लिए लंबे समय से कवायद चल रही है. लेकिन इसमें अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। बिहार में पटना सहित राज्य के नौ एयरपोर्ट का विस्तारीकरण  काम होना है। लेकिन इसमें जमीन उपलब्धता एक बड़ी समस्या बन गई है। इस संबंध में सोमवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें  हाईकोर्ट ने केंद्र सहित राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने नौ मार्च (बुधवार) तक एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है।  

लॉ स्टूडेंट ने दायर की थी याचिका

एयरपोर्ट विस्तार में देरी को लेकर चाणक्य नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के छात्र गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका दायर की थी। आवेदक के वकील सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य में बिहटा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, फारबिसगंज, मुंगेर, रक्सौल तथा गोपालगंज में अवस्थित एयरपोर्ट का रनवे विस्तारीकरण के अभाव में सही ढंग से कार्यरत नहीं है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार एयरपोर्ट को जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। जिस कारण एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा नहीं किया जा रहा है।


संचालित तीनों एयरपोर्ट के लिए भी नहीं दी जमीन

आवेदक के वकील सुमित कुमार सिंह का कहना था कि पटना, गया तथा दरभंगा एयरपोर्ट से ही जहाज का आवागमन हो रहा है लेकिन इन तीनों एयरपोर्ट के रनवे विस्तारीकरण के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कई बार  एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सरकार से अनुरोध किया था लेकिन अब तक जमीन उपलब्ध नहीं करायी है। याचिका में बताया गया है कि गया एयरपोर्ट के लिए एक सौ एकड़ जमीन की जरूरत है। वहां अब तक 27.23 एकड़ जमीन ही उपलब्ध कराई गई है। 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने चाणक्य नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के छात्र गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 9 मार्च को मुकर्रर की है।


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