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हाईकोर्ट ने पटना सदर के SDO और जक्कनपुर थाना के SHO से किया जवाब तलब, ये है मामला

हाईकोर्ट ने पटना सदर के SDO और जक्कनपुर थाना के SHO से किया जवाब तलब, ये है मामला

पटना. कोर्ट द्वारा सुनवाई किये जा रहे मामले में कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से धारा 107 की कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा करने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस संदीप कुमार ने कार्रवाई की अनुशंसा करने वाले जक्कनपुर थाना पटना के एसएचओ और बिना रिपोर्ट देखे धारा 107 की कार्रवाई शुरू करने वाले पटना सदर के एसडीओ से जवाब तलब किया।

कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 तक शपथ पत्र दायर कर यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध अदालती अवमानना का मामला शुरू किया जाय। अधिवक्ता द्विवेदी सुरेन्द्र की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अवधेश कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के निजी जमीन पर उसके पड़ोसी द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हटा दिया गया। यह कार्रवाई जक्कनपुर के एसएचओ के साथ ही पटना सदर के अंचलाधिकारी की उपस्थिति में हुई। इसकी जानकारी पटना के डीएम को भी है।

 इसके बावजूद जक्कनपुर के एसएचओ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 107 की कार्रवाई करने की अनुशंसा पटना सदर के एसडीओ को कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि जब मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तो एसएचओ ने ऐसा क्यों किया। कोर्ट ने कहा कि उससे भी बड़ी बात है कि अनुमंडलाधिकारी ने भी उस अनुशंसा को बिना पढ़े ही यह कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा कर दी। कोर्ट ने धारा 107 की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में 12 अक्टूबर 2022 को सुनवाई की जाएगी।

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