बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

बिहार सरकार के महाधिवक्ता के पद को हाईकोर्ट में चुनौती, संविधान के अनुच्छेद का हवाला देकर वैधता पर उठाए सवाल

बिहार सरकार के महाधिवक्ता के पद को हाईकोर्ट में चुनौती, संविधान के अनुच्छेद का हवाला देकर वैधता पर उठाए सवाल

PATNA: राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर के पद पर बने रहने को चुनौती देते हुए रिट याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। अधिवक्ता दिनेश कुमार ने यह याचिका दायर की है। 

याचिका में आगे कहा गया है कि ललित किशोर भारत के संविधान के अनुच्छेद 165(3) के विरुद्ध राज्य सरकार के महाधिवक्ता के पद पर बने हुए हैं। याचिका में यह कहा गया है कि नियमानुसार, राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही राज्यपाल द्वारा नए सिरे से राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करनी चाहिए थी। 

वर्तमान महाधिवक्ता की नियुक्ति जुलाई, 2017 में की गई थी। किन्तु नवंबर, 2020 में राज्य में नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद न तो वर्तमान महाधिवक्ता के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम महाधिवक्ता के पद पर  नियुक्ति को लेकर राज्यपाल द्वारा कोई अधिसूचना जारी की गई है। इसलिए वर्तमान महाधिवक्ता का अपने पद पर बने रहना वैध नहीं है।

याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में कहा है कि याचिका दायर करने के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है बल्कि यह याचिका जनहित में दायर की गई है।

Suggested News