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अजीबोगरीब केस का सही फैसलाः किशोर की दास्तां सुनकर जज ने तुरंत दी रिहाई, मात्र 15 दिनों में सुनवाई हुई पूरी

अजीबोगरीब केस का सही फैसलाः किशोर की दास्तां सुनकर जज ने तुरंत दी रिहाई, मात्र 15 दिनों में सुनवाई हुई पूरी

NALANDA: ननिहाल आए किशोर के विरुद्ध मिठाई व मोबाइल चोरी मामले में किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने महज 15 दिनों में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किशोर को रिहा कर दिया। किशोर की दर्द भरी दास्तां सुनकर जज ने न सिर्फ रिहाई दी, बल्कि आरा की जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चे का उचित देखभालका निर्देश दिया है। 

मिठाई चोरी पर जज ने कहा- माखन चोरी बाल लीला तो मिठाई चोरी अपराध कैसे? मामले की एफआईआर करने वाले हरनौत प्रखंड के चेरो थानाध्यक्ष को चेताते हुए कहा कि छोटे-मोटे अपराध में किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से बचें। उसे समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने केस दर्ज कराने वाली महिला को भी बच्चों के प्रति सहिष्णु व सहनशील बनने की नसीहत दी। कहा-अगर उसका अपना बेटा मिठाई, मोबाइल या पैसे चुराता ती तो क्या पुलिस को सौंप देती या उसे समझाती।

आरोपित किशोर भोजपुर जिले के आरा का रहने वाला है। घटना के समय ननिहाल हरनौत क्षेत्र के एक गांव आया हुआ था। गुरुवार को किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने मामले की सुनवाई करते हुए किशोर से पूरे मामले की पूछताछ की। इस दौरान किशोर काफी डरा एवं सहमा हुआ था। जब उसे समझाया गया, तो वह फफक-फफक कर रोने लगा। रोते हुए अपने परिवार की स्थिति बयां की।

किशोर के अधिवक्ता कंचन कुमार की मानें तो किशोर के पिता रोग ग्रस्त हैं। वहीं मां मानसिक रूप से विक्षिप्त है। परिवार में आमदनी का कोई साधन नहीं है। घटना के समय अपने ननिहाल में था। मामा व नाना की भी मौत हो चुकी है। घटना के समय वह काफी भूखा था। एक पड़ोस की मामी के घर चला गया। वहां भूख मिटाने के लिए फ्रीज में रखी मिठाई खा ली। बालपन के कारण फ्रीज पर रखा मोबाइल लेकर गेम खेलने लगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सूचिका ने मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पुलिस के समक्ष पेश किया।

जज श्री मिश्र ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण को दूसरों के घर से माखन चुराने एवं हांडी फोड़ने की बातें कही गई हैं। इसे हमारी संस्कृति ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला बतायी। वहीं आज किशोर द्वारा भूख के कारण मिठाई चुराने को अपराध माना।

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