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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी गया के तत्कालीन डीएसपी ने वापस लिया अपील, पटना हाईकोर्ट में दायर करेंगे अग्रिम जमानत याचिका

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी गया के तत्कालीन डीएसपी ने वापस लिया अपील, पटना हाईकोर्ट में दायर करेंगे अग्रिम जमानत याचिका

PATNA : पटना हाईकोर्ट की अनुमति से महिला से कथित बलात्कार के मामले में आरोपित गया के तत्कालीन डीएसपी कमलाकांत प्रसाद द्वारा दायर अपील को अपीलार्थी के अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने वापस ले लिया। जस्टिस आशुतोष कुमार ने इस मामले की सुनवाई कर इसे निष्पादित कर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वे अब इस मामले में अग्रिम जमानत हेतु याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर करेंगे। चूंकि इस तरह के मामले में अपील नहीं, बल्कि अग्रिम जमानत हेतु याचिका दायर की जानी चाहिए। 

इस मामले में पीड़ित महिला के भाई संजय कुमार द्वारा गया के महिला थाना में केस दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने 27 मई 2021 को एस सी / एस टी एक्ट, पॉक्सो एक्ट व आई पी सी के विभिन्न प्रावधानों में गया महिला पी एस केस नंबर- 18/ 21 दर्ज किया था। इस केस के सूचक का कहना था कि उनकी  पीड़ित छोटी बहन ने बताया  कि वर्ष 2017 में दशहरा पर्व के समय तत्कालीन गया के पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय कमलाकांत प्रसाद द्वारा जबर्दस्ती अपने गया स्थित सरकारी मकान में बलात्कार किया। जब पीड़ित महिला उनके यहाँ पटना के घर का काम काज करने के लिए पटना जाने के लिए एक रात रुकी थी। 

पीड़िता का कहना था कि उस समय वह नाबालिग थी और उनका जन्म तिथि 16 मई, 2003 था। पीड़िता का आगे यह भी कहना था कि घटना के समय डी एस पी द्वारा डराने धमकाने और लोक लाज कारण इस बात की जानकारी परिवार को नहीं दी थी।

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