बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

बिहार के इस पूर्व विधायक को पत्नी के साथ मिली उम्र कैद की सजा, बच्ची की गोली मारकर हत्या का आरोप

बिहार के इस पूर्व विधायक को पत्नी के साथ मिली उम्र कैद की सजा, बच्ची की गोली मारकर हत्या का आरोप

SASARAM : सासाराम के कोर्ट ने बिक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह तथा उनकी पत्नी कुसुम देवी को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि वर्ष 2017 में बिक्रमगंज के तेंदुनी में सलेहा खातून नामक एक बच्ची की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में वादी मुन्ना कुमार ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में एडीजे तीन के अदालत ने पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह तथा उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 


बता दें कि आपसी रंजिश में पूर्व विधायक पर फायरिंग का आरोप था। इस मामले में उनके साथ उनकी पत्नी को दोषी करार दिया गया है। जिसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे-3 राजेश कुमार बच्चन की कोर्ट ने मामले में अन्य 3 आरोपियों को रिहा कर दिया। जबकि विधायक एवं उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई। 

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह ने बताया की बिक्रमगंज थाना में 84 / 2017 मामला दर्ज हुआ था। जिसमें आज सजा सुनाई गई है। बता दें कि ADJ-3 का कोर्ट सांसद और विधायक से सम्बन्धित मामलों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।

सासाराम से राजू की रिपोर्ट 

Suggested News