PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पिछले 20 साल से बन रहे 60 किलोमीटर सड़क निर्माण में देरी पर टिप्पणी करते हुए इसे लेटलतीफी हाइवे निर्माण का यह अनोखा उदाहरण कहा है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण व चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही जनहित मामलों चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने पर सुनवाई की।
कोर्ट ने राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग के वरीय अधिकारियों को सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधिकारी , पुलिस अधीक्षक , भू अर्जन पदाधिकारियों सहित एनएचएआई, रेलवे ,निर्माण करने वाली संवेदक कम्पनी और सम्बंधित पक्षकारों के साथ बैठक कर हाइवे निर्माण में आ रही सारी बाधाऐं दूर करने का आदेश दिया है । राज्य सरकार , एनएचएआई और सम्बन्धित संवेदक निर्माण कंपनियों के साथ बैठक के नतीजे की रिपोर्ट को दो हफ्ते में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है ।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के तरफ से यदि कोई आपत्ति दायर होता, है तो उक्त आपत्ति को निपटारा करते वक्त निर्माण कार्य किसी भी हालत में नही रुकना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने आपत्ति विचाराधीन होने की आड़ में कभी भी हाइवे निर्माण कार्य मे कोई बाधा नही डालेगा।
इस मामलें पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी।