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नगर निकाय चुनाव में पहली बार होगा ऐसा : पार्षदों के साथ मेयर और डिप्टी मेयर भी चुनने का अधिकार होगा जनता के पास

नगर निकाय चुनाव में पहली बार होगा ऐसा : पार्षदों के साथ मेयर और डिप्टी मेयर भी चुनने का अधिकार होगा जनता के पास

PATNA : पंचायत चुनाव के बाद अब इस साल सूबे में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इन सबके बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव चुने गए पार्षदों द्वारा नहीं,  बल्कि उस क्षे त्र की जनता द्वारा की जाएगी। मतलब अब पार्षदों के साथ मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी वोटिंग की जाएगी। झारखंड सहित देश के कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से कायम है, अब इसे बिहार में भी लागू करने की तैयारी है। 

नए प्रारुप को विधि विभाग की मंजूरी, बिहार कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

बताया जा रहा नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार के विधि विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्यपाल की मुहर लगेगी। 

कुर्सी के लिए खरीद फरोख्त और राजनीतिक लड़ाई पर लगेगी रोक

बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान देखा गया है कि जिप अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कई सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव और सदस्यों की खरीद फरोख्त की गई। नगर निकाय चुनाव में यह स्थिति न हो, इसके लिए सरकार व्यवस्था में बदलाव चाहती है। मुजफ्फरपुर नगर निगम इसका उदाहरण है। जहां 2017 से अब तक चार बार मेयर के चुनाव हो चुके हैं। इसके कारण विकास के कार्य प्रभावित हुए हैं। इस साल अप्रैल-मई में संभावित निगम चुनाव से पहले सरकार नई व्यवस्था लागू करने की ओर काम कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विधि विभाग इस पर सहमत है।


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