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राजद विधायकों पर खतरा! 2018 में RJD के 2 विधायकों की रद्द हुई थी सदस्यता, 2022 में बाहुबली अनंत सिंह का आया नंबर

राजद विधायकों पर खतरा! 2018 में RJD के 2 विधायकों की रद्द हुई थी सदस्यता, 2022 में बाहुबली अनंत सिंह का आया नंबर

पटना. मोकामा से राजद के विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी है। उनके पैतृक आवास से एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी के केस में कोर्ट ने मंगलवार को यह सजा सुनायी है। इसी के साथ राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके पहले 2018 में राजद के ही दो विधायकों के सजायाफ्ता होने के बाद सदस्यता रद्द कर दी गयी थी। पांच सालों में राजद के तीन विधायकों की विधायकी चली गयी है। 

अलकतरा घोटाले में इलियास हुसैन की गयी थी सदस्यता

बिहार विधानसभा के डिहरी (निर्वाचन क्षेत्र संख्या-212) के राजद विधायक मो. इलियास हुसैन की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। विस अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के आदेश से सचिव बटेश्वरनाथ पांडेय ने 21 नवंबर 2018 को सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी की थी। 27 सितम्बर 2018 को इस मामले में रांची सीबीआई की  विशेष अदालत ने इलियास हुसैन और उनके पीए शहाबुद्दीन बेग, ट्रासपोर्टर जनार्दन प्रसाद को चार-चार साल की सजा सुनाई थी। बिहार विधानसभा ने दोषसिद्धि की तिथि अर्थात 27 सितम्बर के प्रभाव उनकी सदस्यता समाप्त की गई थी। दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणाम स्वरूप जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191-(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उन पर कार्रवाई हुई. गौरतलब है कि अलकतरा घोटाला 26 साल पहले 1992-93 में हुआ था। सीबीआई ने आरसी 4ए-97 के तहत मामला दर्ज किया था। पूर्व मंत्री समेत छह लोगों को आरोपी बनाया गया था। 


इलियास हुसैन ने लोकदल से पहली बार 1977 में डिहरी से विधानसभा चुनाव जीत कर संसदीय जीवन की शुरुआत की थी। 1980 में लोकदल से ही एक बार फिर चुनाव जीते। 1985 में वे हार गए। फिर जनता दल से 1990 में विधायक बने और पहली बार लालू मंत्रिमंडल में पथ निर्माण मंत्री बनाए गए। इसके बाद वे लगातार लालू-राबड़ी मंत्रिमंडल में 2005 तक मंत्री रहे। पहली बार राजद से 2000 में विधायक चुने गए। 2005 व 2010 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि  2015 में इन्होंने फिर चुनाव जीता। श्री हुसैन राजद के गठन के बाद से ही (1997) राष्ट्रीय महासचिव, प्रवक्ता पद पर रहे।

रेप मामले में सजा के बाद राजवल्लभ की छीन गयी थी विधायकी

2018 में राजद विधायक रहे इलियास हुसैन के बाद नाबालिग से रेप के मामले में सजा पाने वाले राजद विधायक राजवल्लभ यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। नवादा में साल 2016 में नाबालिग से रेप के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजबल्लभ यादव को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.उन पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था. 15 दिसंबर 2018 को पटना की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने विधायक सहित छह आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया था जिसके बाद इस मामले में सभी को 21 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी. इस मामले को लेकर 26 दिसंबर 2018 को विधानसभा द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई.

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