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NAWADA NEWS : हत्या मामले में तीन आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा, 10 हज़ार रूपये का लगा अर्थदंड

NAWADA NEWS : हत्या मामले में तीन आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा, 10 हज़ार रूपये का लगा अर्थदंड

NAWADA : जिले के सिविल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले तीनों अभियुक्त जो रोह थाना क्षेत्र के काजीचक निवासी है। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीा अरविन्द कुमार सिहं ने यह सजा भोला यादव, नारायण यादव व सेानू उर्फ शैलेन्द्र यादव को सुनाया। घटना 21 जुलाई 2007 की सुबह की बताई जाती है। 

अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने बताया कि मामला रोह थाना कांड संख्या-51/07 से जुड़ा है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार काजीचक निवासी सुषमा देवी अपने ससुर व भैसूर के लिये भोजन लेकर खेत पर गई थी। जहाॅ सुषमा देवी के उक्त दोनों परिजन खेत जोत रहे थे। तभी तीनों आरोपित सहित अन्य लोग हरवे हथियार से लैस होकर वहाॅ पहुॅचे तथा सभी पर प्रहार कर जख्मी कर दिया। 

उक्त घटना में सुषमा के ससुर सौदागर यादव गम्भीर रूप से जख्मी हो गये तथा इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाया है।

नवादा से अमन सिन्हा की रिपोर्ट 

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