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महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले में तीन को आजीवन कारावास, पांच को 10-10 साल की सजा

महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले में तीन को आजीवन कारावास, पांच को 10-10 साल की सजा

पटना. गया के महाबोधि मंदिर में विस्फोट और बमों की बरामदगी मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया था, आज इन दोषियों को सजा सुनाई गयी है. इसमें तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा और पांच अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनायी गयी है.

महाबोधि मंदिर में विस्फोट मामले में पैगंबर शेख, अहमद अली, नूर आलम को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है. वहीं आरिफ हुसैन, मुस्तफिज रहमान अब्दुल करीम, दिलावर हुसैन, आदिल शेख को 10-10 साल की सजा सुनायी गी है. 

गौरतलब है कि सभी अभियुक्त बेउर  जेल में बंद हैं. 19 जनवरी 2018 को महाबोधि मंदिर में बौद्ध धर्मावलंबियों के निगम पूजा के दौरान बम पाया गया था. उस समय दलाई लामा भी आने वाले थे, लेकिन समय रहते सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और एनआईए ने एक बड़े साजिश को नाकाम किया था

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