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पटना के ठग बिल्डर! करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी 'घर लक्ष्मी' के इनकम टैक्स रेसिडेंसी में फ्लैट बुकिंग पर रोक,सूद समेत पैसा वापसी के आदेश

पटना के ठग बिल्डर! करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी 'घर लक्ष्मी' के इनकम टैक्स रेसिडेंसी में फ्लैट बुकिंग पर रोक,सूद समेत पैसा वापसी के आदेश

PATNA: पटना में एक से बढ़कर एक फ्रॉड बिल्डर हैं जिनके कारनामों का खुलासा हो रहा। ग्राहकों के खून-पसीने की कमाई का करोड़ों रू ठगकर बिल्डर एशो-आराम करता है। हालांकि रेरा ने अब तक कई बिल्डरों पर कार्रवाई भी की है। एक बार फिर से पटना के घर लक्ष्मी बिल्डर पर बड़ा एक्शन लिया है और इनकम टैक्स रेजिडेंसी में फ्लैट की बुकिंग-बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही ग्राहकों का पैसा सूद सहित वापस करने को कहा है।

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिल्डर के इनकम टैक्स रेजिडेंसी में फ्लैट की बुकिंग-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक का आदेश पारित किया है. साथ ही सूद सहित राशि वापस करने को कहा है. अगर बिल्डर 60 दिनों के अंदर पैसा वापस नहीं करता है तो कंपनी को दंड स्वरूप प्रतिदिन ₹1000 अतिरिक्त लगेंगे. रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है।

रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी ने स्वीकार किया है कि 23 ग्राहकों से 2015 में ही एग्रीमेंट हुआ था. लेकिन कंपनी ने बुकिंग किए गये फ्लैट को नहीं दिया और न ही पैसे की वापसी की. अब इस कंपनी के किसी नए प्रोजेक्ट का निबंधन नहीं होगा. जब तक ग्राहकों के पैसे को वापस नहीं करता है. इसके साथ ही रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि इनकम टैक्स रेजिडेंसी के किसी फ्लैट नए सिरे से बुकिंग भी नहीं होगी, जब तक कि सूद सहित पैसे वापस नहीं करता है. रेरा के मेंबर ने इस संबंध में निबंधन विभाग के आईजी को कहा है कि पटना, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ के निबंधन पदाधिकारी को इस संबंध में जानकारी दें. रेरा ने यह भी कहा है कि ग्राहक बिल्डर पर क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं .

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