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आज है आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख

आज है आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आज आखिरी मौका है. आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना उतना ही अनिवार्य है जितना बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर को. यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द ही करवा लें, क्यूंकि आज इसकी डेडलाइन खत्म होने जा रही है. 

आज यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको मुश्किलें का सामना करना पर सकता है. आधार और पैन को लिंक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गयी थी. सरकार ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार और पैन को लिंक करने के लिए अनिवार्य कर  दिया है. फिर भी आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आपको कई सरकारी योजनाओं में परेशानी आ सकती है.

आज डेडलाइन होने की वजह से लोगों को आधार और पैन लिंक कराने पर आयकर विभाग के वेबसाइट पर काफी मुश्किलें हो रही है. वेबसाइट पर ज्यादा लोगों के कारन ट्रैफिक बढ़गया है, जिससे लिंक करने का प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है. 

पैन को लिंक करने के लिए आप निचे दिए गए स्टेप्स को देखें:

- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometa&indiaefiling.gov.in) को इंटरनेट पर खोल लें.
- यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
- अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
- लॉग-इन करते ही पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर दिख रही नीली पट्टी में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करे।
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और दिया गया कैप्चा कोड भरें।
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।

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