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बिहार के सभी जिलों में परिवहन विभाग का चला विशेष जांच अभियान, 58 वाहन किये गये जब्त, 453 चालकों पर लगाया गया जुर्माना

बिहार के सभी जिलों में परिवहन विभाग का चला विशेष जांच अभियान, 58 वाहन किये गये जब्त, 453 चालकों पर लगाया गया जुर्माना

पटना. बिहार के सभी जिलों में शनिवार को हेलमेट-सीटबेल्ट के साथ-साथ वाहनों के परमिट एवं इंश्योरेंस का विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 1230 वाहनों की जांच की गई, जिसमें मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर 453 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। यह अभियान पटना सहित सभी जिलों में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया।

अभियान के दौरान विभिन्न नियमों के उल्लंघन में 58 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। वहीं बिना हेलमेट-सीटबेल्ट के वाहन चलाने वाले 221 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। बिना परमिट 66 एवं बिना इंश्योरेंस के 73 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता के साथ सख्ती से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। बार-बार सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के डीएल सस्पेंशन का निर्देश दिया गया है।

परिवहन सचिव ने आम लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीटबेल्ट पुलिस और चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपनी सुरक्षा के लिए पहनें। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराये वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों की जांच के लिए सभी जिलों में विशेष तौर पर जांच अभियान चलाया जाएगा।

परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से करा लें। सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर 2000 रुपया लिया जाएगा तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, जबकि जुर्माना से कम राशि में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रिमियम लगता है। इसलिए अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा कर दो हजार रुपए का जुर्माना देने से बच सकते हैं।

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